Thursday 14 February 2019

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 बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा था कि न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति ने निवेशकों को पीएसीएल लिमिटेड के लिए दावे दाखिल करने की अनुमति देने का फैसला किया है। पीएसीएल से धन वापसी के लिए दावा आवेदन 30 अप्रैल 2019 तक दाखिल किया जा सकता है।

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सेबी ने PACL के उन सभी निवेशकों से क्लेम फॉर्म स्वीकार करने के लिए एक अलग वेबसाइट बनाई है जो अपने निवेश का रिफंड मांग रहे हैं। दावा दायर करने के लिए, निवेशक को http://sebipaclrefund.co.in/ पर जाकर अपना आवेदन जमा करना होगा। दावा प्रस्तुत करने के लिए, निवेशक को अपने पैन कार्ड की कॉपी, नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो, रद्द किए गए चेक की कॉपी, पीएसीएल प्रमाणपत्र की प्रति और रसीदें, यदि कोई हो, अपलोड करनी होगी।

पीएसीएल रिफंड क्लेम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें / How to register for PACL Refund Claim


रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना PACL का रजिस्ट्रेशन नंबर दो बार डालना होगा और साथ ही मोबाइल नंबर भी डालना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होंगा। अगली बार लॉगइन करने के लिए आपको पीएसीएल नंबर और ये पासवर्ड डालना होगा। दावे के लिए आपको अपना वही नाम डालना होगा, जैसा पीएसीएल के सर्टिफिकेट पर लिखा है। नाम के साथ निवेश की गई रकम का उल्लेख करना होगा. इसके साथ ही आपको अपना पैन नंबर और बैंक एकाउंट की डिटेल भी देनी होगी।

अगर पैन कार्ड न हो तो? 

बिना पैन कार्ड के क्लेम नहीं किया जा सकता है. इसलिए यदि किसी निवेशक के पास पैन कार्ड नहीं है, तो उसे आवेदन करने से पहले पैन कार्ड बनवाना होगा। यदि पीएसीएल खाताधारक की मृत्यु हो गई है, तो नॉमिनी के द्वारा क्लेम किया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं। सेबी ने कहा है कि नॉमिनी द्वारा दावा करने की तारीख के बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी। यदि निवेशकों को कोई शंका हो तो वे 022-61216966 पर फोन कर सकते हैं।

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